Bilaspur. मोदी सरकार ने सुकन्या योजना में बड़े बदलाव किए हैं. बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लक्ष्य से शुरू की गई स्कीम में पढाई से लेकर शादी के खर्चे में सरकार लड़कियों को मदद पहुंचा रही है. लेकिन इसमें अब कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरुरी है. अब बेटी को जो मदद सरकार से रही है उसका अकाउंट सिर्फ पेरेंट्स और कानूनी अभिवावक ही ऑपरेट कर पाएंगे.
केंद्र की नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सरकार ने बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY Scheme) की शुरुआत साल 2015 में की थी. इस सरकारी योजना में महज 250 रुपये से अकाउंट खुलवाया जा सकता है. इसपर सरकार की ओर से ब्याज भी जोरदार दिया जा रहा है, जो कि 8.2 फीसदी है. ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो बेटियों को लखपति बनाने के लिए लोकप्रिय है.
बेटी के भविष्य के मोटा फंड इकठ्ठा करने वाली इस स्कीम में किए गए ताजा बदलाव (Rule Change) की बात करें, तो खासतौर पर ऐसे सुकन्या अकाउंट पर लागू किया जाएगा, जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (NSS) के तहत खोले गए हैं. नए नियम के मुताबिक, अगर किसी बेटी का SSY Account ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, जो कि उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये खाता अब नेचुरल पैरेंट्स या Legal Guardian को ट्रांसफर करना होगा. ऐसा नहीं करने की स्थिति में उस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, स्कीम में हुआ ये चेंज 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाए
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