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High Court Breaking : जांजगीर जिले की सीएमएचओ का ट्रांसफर नियम विरुद्ध, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

 




बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें जांजगीर जिला अस्पताल की सीएमएचओ का तबादला कर दिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने राज्य शासन द्वारा बनाई गई स्थानांतरण नीति का हवाला देते हुए कहा है कि शासन ने अपने ही नियमों व निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी है। सीनियर अफसर की जगह जूनियर अफसर की पदस्थापना कर दी गई है। राज्य शासन ने स्थानांतरण करते कैडर का भी ख्याल नहीं रखा है। 





.स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर जांजगीर चांपा जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. स्वाति वंदना सिसोदिया का स्थानांतरण कर उनकी जगह जूनियर डाक्टर को पदस्थ कर दिया है। राज्य शासन के फैसले के खिलाफ डा स्वाति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में डा स्वाति ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वह क्लास वन अफसर है। 






उनकी जगह क्लास क्लास टू अफसर को सीएमएचओ के पद पर पदस्थ कर दिया है। शासन ने जो नीति बनाई है उसका अफसर उल्लंघन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि सीएमएचओ के पद से हटाते हुए उसे जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ पर पदस्थ कर दिया है। जिस अस्पताल में वह कार्यरत है उनके जूनियर डा को उनके ऊपर बैठा दिया गया है।

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