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भिलाई में हाई कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी कार्रवाई, भिलाई-रायपुर हाईवे पर मस्जिद के नाम पर अवैध कब्जे पर चला बुलडोज़र

 



दुर्ग. भिलाई में नगर निगम ने अवैध कब्जे पर कार्रवाई की है. टीम ने अभी तक एक मजार, दुकानें, वैवाहिक भवन, गेट सहित आसपास के कब्जे को भी तोड़ दिया गया है. इसमें मछली पालन और दुकान से लगे कई लोगों के घर भी टूटे हैं.


निगम अधिकारियों का कहना है कि 1984 में करबला समिति को मस्जिद निर्माण के लिए सिर्फ 500-800 वर्ग फीट जमीन दी गई थी, लेकिन उन्होंने ढाई एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था.


निगम ने नहीं दिया नोटिस


वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि निगम ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया और अचानक ही उनके मकान तोड़ दिए गए। हालांकि, निगम अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई से पहले तीन दिन का नोटिस दिया गया था और सिर्फ़ गैर-धार्मिक निर्माण को ही हटाया जा रहा है।



हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई


इस कार्रवाई के पीछे हाईकोर्ट का आदेश है.दरअसल, करबला समिति पर आरोप था कि उन्होंने मस्जिद के लिए आवंटित जमीन से कई गुना ज्यादा जमीन पर कब्जा कर रखा है.कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को मामले की जांच कर 120 दिनों के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया था.वहीं, करबला समिति ने धीरे-धीरे आसपास की ढाई एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया और वहां दुकानें, मजार, शादीघर और एक बड़ा गेट बना लिया.


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