रायपुर। जमीन के कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने और गलत जानकारी देकर 54 लाख 30 हजार रुपए लेने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री न कराने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पर्याप्त साक्ष्य होने पर रायपुर सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक289/24 धारा 420,467 468, 471 कायम कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया।
सिटी कोतवाली थाना रायपुर में आवेदक संजय जैन द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि संजीव सिंह यादव द्वारा अपने सह खातेदार पंकज दास के संयुक्त आधिपत्य एवं स्वामित्व की कृषि भूमि को जो डुमरतराई तहसील रायपुर जिला रायपुर में स्थित है को अपनी भूमि बता कर कुट रचित दस्तावेज दिखाकर प्रति वर्गफिट 2150 रुपए के हिसाब से इकरनामा तैयार कर आरटीजीएस के माध्यम से 10,00,000/ एवं नगद 44,30,000/ रुपए अलग-अलग किस्तों में बयाना के रूप में प्राप्त किया, संजीव यादव द्वारा उक्त भूमि का रजिस्ट्री नहीं करने एवं टालमटोल करने से उक्त भूमि का कार्यालय में सर्च करने पर वह भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर होना पाया गया। इसकी जानकारी प्रार्थी द्वारा संजीव यादव को जानकारी दिया गया एवं अपने दिए हुए पैसे वापस मांगने पर घुमाने लगा। कुछ दिन बाद उसके द्वारा अपने बैंक खाते के चेक दिया लेकिन खाते में पैसा नहीं होने से चेक बाउंस हो गया।