रायपुर. छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा-भत्ता नियम १९५७ में में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संशोधन किया गया है. जिसके तहत l विधायकों को अब प्रति किलोमीटर यात्रा भत्ता 20 रुपए मिला करेगा. अब तक विधायकों को प्रति किलोमीटर 10 रुपए यात्रा भत्ता मिला करता है.
दरअसल, छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, १९५७ के अनुसार अगर विधायक का निवास स्थान राजधानी से आठ किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो उन्हें भत्ता दिया जाता है. जो अब तक दस रूपए प्रति किलोमीटर है.