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बहतराई,मोपका और बिजौर में अवैध प्लाटिंग पर फिर चला निगम का बुलडोज़र, निगम कमिश्नर के निर्देश पर अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम की लगातार कार्रवाई जारी

 




 


बिलासपुर- शहर में चल रहे अवैध प्लाटिंग के खिलाफ़ नगर निगम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाट में बनाए गए सड़क,नाली और बाऊण्ड्रीवाल को तोड़ दिया है।निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार के निर्देश पर कार्रवाई की गई है।





नगर निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत अवैध कालोनी निर्माण और प्लाटिंग का कार्य मोपका, बहतराई, बिजौर में किया जा रहा था। जिस पर आज निगम ने अपना बुलडोजर चलाया। सुनील कुमार सोनकर के द्वारा ‘‘ग्राम-बहतराई‘‘, तहसील व जिला- बिलासपुर स्थित भूमि खसरा क्र.180/1 क्षेत्रफल 0.2646 हेक्टेयर को 05 टुकड़ो में विभक्त कर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी जिसमें अवैध प्लाटिंग के उद्देश्य से बनाई गई कच्चा सड़क मार्ग, सी.सी. नाली को नगर निगम द्वारा उखाडा गया।








 श्री सुनील सोनकर द्वारा ग्राम बहतराई की भूमि खसरा क्र.180/1 को बिक्री किया जा रहा है। राजस्व वर्ष 2024-24 के नामांतरण पंजी (ऑनलाईन) का अवलोकन करने पर पाया गया की खसरा नं. 180/1 को विभिन्न टुकड़ों में विक्रय किया गया है। 180/1 में से रकबा 1500 वर्गफीट क्रेता केशव साहू, गोविन्द साहू, मौसम कुमार साहू को दिनांक 04.10.2024, रकबा 1100 वर्गफीट क्रेता संध्या राजपूत को दिनांक 10.10.2024, रकबा 1500 वर्गफीट को क्रेता रानी देवांगन पति शिव मनोहर देवांगन को दिनांक 03.09.2024, रकबा 1100 वर्गफीट क्रेता संध्या राजपूत को दिनांक 10.10.2024, रकबा 1500 वर्गफीट को क्रेता पुष्पा देवी को दिनांक 03.09.2024 को विक्रय किया गया, सभी का नामांतरण लंबित है। उक्त खसरा की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु उप-पंजीयक बिलासपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।


इसके अलावा ग्राम बहतराई खसरा क्र. 501/1 रकबा 2.6183 हेक्टेयर, खसरा क्र.53/1 रकबा 3.480 हेक्टेयर जो कि शासकीय भूमि है में अवैध कॉलोनाईजरो द्वारा सड़क बनाया गया था जिसे नगर निगम द्वारा हटाया गया। 

ग्राम-मोपका में भूमि खसरा क्र.33/2, 33/3, 33/4 जो कि सत्यनारायण जायसवाल, श्री नर्मदा जायसवाल, रवि नारायण जायसवाल, हरिनारायण जायसवाल, श्री सकुन जायसवाल, श्री दुर्गेशनंदनी जायसवाल, पूर्णिमा जायसवाल, श्रीमती अरूधती पति लक्ष्मी नारायण जायसवाल, श्री मनीष, शलेष, सर्वेश पिता लक्ष्मी नारायण जायसवाल एवं श्रीमती लक्ष्मीन बाई पति देवनारायण जायसवाल के नाम से दर्ज था। उक्त भूमि पर निर्मित कच्चा सड़क को खोदा गया तथा अवैध निर्माण को हटाया गया तथा संबंधितो की जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु उप-पंजीयक बिलासपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। 

उसी प्रकार खसरा क्र.35/7 रकबा 0.1034 हे. एवं खसरा 36/2 रकबा 0.1136 हे. भूमि स्वामी श्री राघवेन्द्र कौशिक द्वारा भी अवैध प्लाटिंग कर कच्ची सड़क का निर्माण किया गया था जिसे हटाया गया तथा रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। 

उपरोक्त सभी लोगो के ऊपर भविष्य में नगर निगम की ओर से थाने में प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। 

उक्त कार्यवाही के दौरान तहसीलदार मुकेश देवांगन, नायब तहसीलदार श्रीमती सिध्दी गबेल भवन अधिकारी सुरेश शर्मा, जोन आयुक्त प्रवीण शर्मा, उपअभि. कु. प्रीति कंवर, श्री जुगल किशोर सिंह अतिक्रमण प्रभारी/कर्मचारी, जोन क्र.07 के कर्मचारी एवं पुलिस बल उपस्थित रहें।

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