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प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, चर्च ऑफ क्राईष्ट के नाम कब्रिस्तान हेतु दर्ज जमीन को अपने नाम करायें जाने का नामांतरण हुआ दर्ज, प्रकरण में कांग्रेस पूर्व विधायक का नाम

 






बिलासपुर. पाली- तानाखार विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे मोहित राम केरकेट्टा और उनके पुत्र शंकर राम केरकेट्टाद्वारा क्रय की गई भूमि का नामांतरण निरस्त कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मामला कुदुदंड पटवारी हल्का नंबर 34 तहसील व जिला बिलासपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 296/1, रकबा 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) जमीन पर अवैध कब्जे का है. 



इस जमीन की रजिस्ट्री 16 दिसंबर 2021 को 99 लाख 22 हजार 500 रुपए में तत्कालीन विधायक ने अपने और पुत्र के नाम करवा ली थी। इसके बाद 9 फरवरी 2022 को नामांतरण विधायक और उनके पुत्र के नाम कर दिया गया जबकि यह जमीन चर्च ऑफ क्राईष्ट के नाम कब्रिस्तान हेतु दर्ज थी.


कलेक्टर अवनीश शरण को इस मामले में नियम विरुद्ध रजिस्ट्री और नामांतरण करवा कब्रिस्तान की एक एकड़ जमीन हड़पने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत को संज्ञान में लेकर पुनर्विलोकन के निर्देश दिए गए थे। जिस पर एसडीम बिलासपुर के द्वारा धारा 51 के तहत पुनर्विलोकन किया गया। मोहित केरकेट्टा के पुत्र शंकर केरकेट्टा के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से पुनर्विलोकन पर आपत्ति पेश की गई कि आवेदित भूमि खसरा नंबर 296/1 खुली पड़त भूमि है, यह कब्रिस्तान की भूमि नहीं रही जो खसरा पंचशाला वर्ष 1993-94 से 1996-97 एवं बी-1 किश्तबंदी खतौनी में स्पष्ट रूप से दर्शित है। जबकि वास्तव में कब्रिस्तान की भूमि खसरा नंबर 296/2 रही है। दस्तावेजों का अवलोकन के पश्चात इसका

नामांतरण शून्य कर उक्त वाद भूमि को राजस्व अभिलेखों में चर्च ऑफ क्राईष्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के नाम पर वापस दर्ज किया गया है। बता दें कि उक्त जमीन बेशकीमती हैं। जिसका वर्तमान बाजार मूल्य करोड़ो में है जिसे कांग्रेस के पूर्व विधायक ने अपने और पुत्र के नाम मात्र 99 लाख रुपए में रजिस्ट्री करवा लिया गया था। अब नामांतरण रद्द कर दिया गया है। वही चर्च ऑफ क्राईष्ट मिशन इन इंडिया के प्रशासक के रूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर को 20 सितंबर 2024 को कलेक्टर अवनीश शरण ने प्रशासक नियुक्त किया है





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