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High Court : पैसा डबल स्कीम वालों से सावधान, कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से जारी हुआ सर्कुलर

 






बिलासपुर। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने रकम दोगुनी करने का झांसा देने वाले व्यक्तियों या संस्था से सतर्क रहने के लिए सर्कुलर जारी किया है। चीफ जस्टिस के निर्देश पर यह सर्कुलर जारी किया गया है।







सर्कुलर में उन्होंने कहा है कि विभिन्न समाचार पत्रों, संचार माध्यमों एवं अन्य माध्यमों से यह जानकारी में आया है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों,संस्थाओं के द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने का लालच दिया जाकर जन साधारण को गुमराह किया जा रहा है।

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह जानकारी दी जाती है कि इस तरह का कोई निवेश अथवा कृत्य "छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्ते) कर्मचारी नियम, 2023" के नियम-46" सहपठित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-17" के अंतर्गत निषेध है। यह कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय है। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला न्यायालयों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी धोखेबाज व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने के प्रलोभन में आकर अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह की योजनाओं में निवेश करने अथवा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें। उल्लंधन की दशा में विधि अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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