रायपुर. छत्तीसगढ़ में इस बार पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ हो सकते है. दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया गया है. ये कदम आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्य कमिटी की सिफारिश पर उठाया गया है.
इससे पहले जो नियम था उसके मुताबिक कार्यकाल पूरा होने के छह महीने पहले ही नया चुनाव कराना होता था. लेकिन अब सरकार व्यवस्था बनाकर छह महीने तक संचालन कर सकती है. इस समयसीमा में नया चुनाव कराया जा सकता है.