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High Court : उम्र अधिक होने पर शस्त्र लाइसेंस नहीं रोका जा सकता, 30 दिन में लाइसेंस देने के निर्देश







बिलासपुर। हाईकोर्ट ने उम्र अधिक होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस नहीं दिए जाने का आदेश रद्द किया है। कोर्ट ने मुंगेली कलेक्टर को आदेश प्राप्त होने पर 30 दिवस में लाइसेंस देने का आदेश दिया है।





चंदखुरी जिला मुंगेली थाना सरगांव निवासी याचिकाकर्ता शंकरलाल अग्रवाल पर पुरानी रंजिश में गांव के लोगों ने हमला कर जान से मारने की धमकी दी। याचिकाकर्ता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके साथ उन्होंने आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन दिया।



 पुलिस वेरिफिकेशन में याचिकाकर्ता के शांतिप्रिय होने व कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने पर शस्त्र लाइसेंस देने अनुशंसा की गई। फ़ाइल कलेक्टर मुंगेली को प्रेषित की गई। कलेक्टर ने आवेदक की आयु 65 वर्ष होने के आधार पर आवेदन को निरस्त किया गया। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने एक न्यायदृष्टांत के आधार पर उम्र अधिक होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस नहीं देने को गलत ठहराया। कोर्ट का आदेश प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर याचिकाकर्ता को लाइसेंस देने का आदेश दिया गया है।

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