बिलासपुर। बहुचर्चित कोल लेवी स्कैम और डीएमएफ घोटाले में जेल में बंद रानू साहू की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने फिर खरिज की है। हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रानू साहू ने तबियत खराब होने और जेल में बंद होने के कारण इलाज ना होने का हवाला दिया था। कोर्ट ने इसे नहीं स्वीकारा।
मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों ही प्रकरणों की जांच चल रही है। दोनों मामलों में याचिकाकर्ता आईएएस रानू साहू का सीधा संबंध होना पाया गया है।
बता दें कि कोल लेवी घोटाले में करोड़ों की हेरा-फेरी के अलावा अफसरों व नौकरशाहों से मिलीभगत के आरोपों के चलते रानू साह की याचिका को कोर्ट ने पहले भी खारिज कर दिया था।
महिला एवं बाल विकास विभाग की आला अधिकारी माया वारियर से आईएएस रानू साहू का कनेक्शन पाया गया है। डीएमएफ घोटाले में माया वारियर को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले भी जब आईएएस रानू साहू के ठिकानों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की थी तब माया वारियर के भिलाई स्थित ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जब्ती भी बनाई थी।