बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक प्रकरण में दिए गए अपने आदेश में कहा कि यह आश्चर्यजनक स्थिति है कि अतिरिक्त तहसीलदार अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों का पालन नही करते। जबकि आदेश को पारित हुये 11 माह हो चुके हैं। कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर को स्वयं द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
प्रकरण के अनुसार एयू स्माल फाइनेंस बैंक बिलासपुर शाखा द्वारा प्रस्तुत याचिका में बताया गया है कि सरफेसी एक्ट के तहत बंधक संपत्ति का कब्जा 30 दिवस की अवधि में कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) के माध्यम से बैंक को दिलवाये जाने का प्रावधान अधिनियम में है। जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर बिलासपुर द्वारा 7 दिसंबर.2023 को पारित किये गये आदेश के अनुसरण में कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार द्वारा बैंक को बंधक संपत्ति का कब्जा दिलाना था। लेकिन 11 माह पश्चात भी यह प्रदान नही किया गया।
अतिरिक्त तहसीलदार रिद्धि गवेल द्वारा दो बार बेदखली वारंट जारी कर सिर्फ औपचारिकता निभा दी गई। इनमें दोनों ही अवसरों पर त्रुटिपूर्ण बेदखली वांरट में एयू स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के स्थान पर छग राज्य ग्रामीण बैंक बिलासपुर को कब्जा सौपने का वारंट अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर द्वारा जारी किया गया। बैंक ने मामले में कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग कोर्ट से की थी।