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High Court : स्कूल के सामने नशे का कारोबार, विभागों द्वारा कार्रवाई न करने को हाईकोर्ट ने लिया गंभीरता से




बिलासपुर। स्कूल- कॉलेजों के सामने नशे की सामग्री बिकने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस ने शुक्रवार अवकाश पर भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने राज्य शासन, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा सचिव, बिलासपुर कलेक्टर और एसपी सहित कई विभागों के प्रमुख अफसरों को पक्षकार बनाया है।

   




    शहर में सरकारी और प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों के सामने नशे की सामग्री बिक रही है। स्थानीय रेलवे स्कूल के सामने भी ठेले में तंबाकू, गुटखा, सहित नशे के सामान की धड़ल्ले के साथ बिक्री की जा रही है। इससे स्कूल के आसपास का माहौल खराब हाे रहा है। ठेलों में गुटखा,तंबाकू लेने वालों की पूरे समय भीड़ लगी रहती है। इससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। 


कलेक्टर-एसपी सहित कई विभागों के सचिव और अफसरों को बनाया प्रतिवादी


चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शुक्रवार को इस पूरे मामले को जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत करने के रजिस्ट्री को निर्देश दिए। याचिका में मुख्य सचिव सहित श्रम विभाग, उच्च शिक्षा,  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  स्कूल शिक्षा , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, कलेक्टर, एसपी, निगम कमिश्नर, डीईओ बिलासपुर और बीईओ बिल्हा ब्लाक को प्रतिवादी बनाया गया है।

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