copyright

High Court : बीएड और डीएड अभ्यर्थियों के मामले में पेंच, अब एक सप्ताह में जारी करनी होगी लिस्ट

 




बिलासपुर। बहुचर्चित डीएड एवं बीएड विवाद मे चौथी बार अवमानना याचिका की सुनवाई जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की बेंच में हुई। पिछली सुनवाई में शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारियो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाईकोर्ट ने 21 दिन के भीतर बीएड सहायक शिक्षकों को हटाकर केवल डीएड आवेदकों की नई सलेक्शन लिस्ट तैयार करके प्रस्तुत करने कहा था। लेकिन 21 दिन दिन बाद भी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई लिस्ट जमा नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। उधर बीएड शिक्षकों ने भी नौकरी जाने के खतरे के कारण सरकार से गुहार लगाई है।






सरकार की ओर से उपस्थित हुए वकील ने लिस्ट जमा ना करने का कारण बताया कि विभाग ने व्यापमं को पत्र लिखे गए हैं, परन्तु व्यापमं ने अभी तक लिस्ट नही दी है और पुनर्विचार याचिका की बात कही गई है। कोर्ट ने सभी को सुनने के बाद सरकार की ओर से उपस्थित वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि केवल समय बर्बाद किया जा रहा है। अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सात दिनो के भीतर डीएड धारियो की नई सलेक्शन लिस्ट जमा करने कहा गया। अगली सुनवाई 10 दिसम्बर को होगी।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.