बिलासपुर। शहर के फुटपाथ पर अतिक्रमण और यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में हाइकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शहर में व्यवस्थित रूप से कोई योजना नहीं है। कोर्ट ने कलेक्टर, निगम आयुक्त और ट्रैफिक इंचार्ज को 2 सप्ताह में शपथपत्र पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
बिलासपुर में फुटपाथ के अतिक्रमण और यातायात नियमों की अवहेलना मामले में शहर के निवासी संस्कार राजपूत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हए कहा कि फुटपाथ पर दुकानदारों का कब्जा है। नो एंट्री में वाहन घुसने से जाम लग रहा है। इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है। निगम एक्ट और ट्रैफिक नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अधिवक्ता शशांक ठाकुर ने शासन की ओर से पक्ष रखा।
पहले गुमटी लगवा देते हैं फिर कार्रवाई, आखिर कर क्या रहे हैं अधिकारी?
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने शासन के अधिवक्ता को कहा शहर में व्यवस्थित रूप से कोई योजना नहीं है। वही नगर निगम प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि करते क्या हैं आप? पहले सड़क पर गुमटी लगवा देते हैं, बाद में उस पर एक्शन लेते हैं। सड़क पर पूरा बाजार बसा दिया है, आदमी के चलने की जगह नहीं है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 फरवरी 2025 को तय की है।