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Breaking : कोल स्कैम में फंसे निलंबित आईएएस रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की बढ़ी मुश्किलें, नहीं मिली राहत

 






बिलासपुर. कोयला घोटाला प्रकरण में हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को एक बार फिर राहत नहीं मिली। जिससे उनको अभी जेल में रहना होगा। हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका सोमवार को खारिज दी। 

बता दें कि कोयला घोटाला मामले की सुनवाई पहले हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में अवैध कोल लेवी वसूली का मामला ईडी की रेड में सामने आया था। दावा है कि, कोल परिवहन में कोल व्यापारियों से वसूली करने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर दिया गया था। खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को इसके लिए आदेश जारी किया था। इसके लिए सिंडिकेट बनाकर वसूली की जाती थी। पूरे मामले का मास्टरमाइंड किंगपिन कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया। जो व्यापारी 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम सूर्यकांत के कर्मचारियों के पास जमा करता था। उसे ही खनिज विभाग पीट पास और परिवहन पास जारी करता था। इस तरह से स्कैम कर कुल 570 करोड़ रुपए की वसूली की गई। ईडी की रेड में पहले आईएएस समीर बिश्नोई फिर कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया।

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