बिलासपुर. सिरगिट्टी तारबाहर अंडरब्रिज के पास चल रही शराब भट्टी के मामले में आम लोगों को हो रही परेशानी पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस की डीबी ने सचिव आबकारी और आयुक्त नगर निगम बिलासपुर से व्यक्तिगत शपथपत्र माँगा है।अगली सुनवाई 6 फरवरी को रखी गई है।
सिरगिट्टी तारबाहर स्थित शराब दुकान लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। एक ओर जहां उक्त शराब भट्ठी शासन के नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही है। यह अंडर ब्रिज के पास स्थित है जहाँ शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है।इससे वहां से आने-जाने वाले लोगों विशेषकर महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उक्त शराब भट्टी को हटाने की मांग की गई थी, लेकिन नहीं हटाया गया। कई बार शराबी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। याचिका में सचिव आबकारी ,कलेक्टर,,पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, आयुक्त आबकारी, आयुक्त नगर निगम, बिलासपुर व जिला आबकारी अधिकारी बिलासपुर को पक्षकार बनाया गया है।