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धार्मिक टिप्पणी के विवाद में जशपुर विधायक पर कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज

 




जशपुरनगर। एक धार्मिक विवाद पर जशपुर विधायक कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रहीं हैं। ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में जिला न्यायलय में दर्ज परिवाद की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चौहान ने जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध बीएनएस की धारा 196,299 और 302 के अंतर्गत अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ़ मामला दर्ज कर लिया है।




घटना बीते साल 1 सितंबर को आस्ता थाना क्षेत्र के ढेगनी गांव में हुई थी। इस गांव में भुइहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण के दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप विधायक रायमुनि भगत पर धर्मांतरित लोगों ने लगाया था । इनका आरोप है कि कार्यक्रम को संबाेधित करने के विधायक भगत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर ईसा मसीह मरने के बाद जीवित हो सकते हैं तो धर्मांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है। इस बयान पर कुछ लोगों ने जिले के सभी थाना और चौकी में विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद,विधायक के भाषण में कोई विवादित अंश ना पाए जाने के आधार पर हस्तक्षेप से इंकार करते हुए शिकायकर्ताओं को न्यायलय जाने की सलाह दी थी।

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