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Exclusive : कोटवारी जमीन को बेचने वाला कोटवार बर्खास्त, कलेक्टर के निर्देश पर की गई बड़ी कार्रवाई







बिलासपुर/ बेलतरा तहसील अंतर्गत ग्राम बसहा के कोटवार को प्रशासन ने बर्खास्त किया है। कोटवार ने अपनी कोटवारी जमीन बेच दी तथा रास्ते पर कब्जा कर लिया था। ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश थे। जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर कोटवार को बर्खास्त किया गया है।






       बेलतरा तहसील अंतर्गत ग्राम बसहा में ग्राम कोटवार के पद पर संतोष कुमार गंधर्व पदस्थ था।आरोप लगने पर अनुविभागीय अधिकारी पीयूष तिवारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार राहुल साहू ने प्रकरण दर्ज कर जांच की। साहू ने कोटवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। नोटिस के जवाब में कोटवार ने बताया कि कोटवारी भूमि से लगी उसकी निजी पैतृक भूमि है, जिसे उसने बेचा है। पैतृक भूमि बेचने पर कोटवारी जमीन बेचने का भ्रम हुआ है। 


  कोटवार के जवाब का परीक्षण किया गया, और इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जानकारी जुटाई गई। संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन और छानबीन से यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम बसहा तहसील बेलतरा स्थित भूमि खसरा नंबर 221/1 रकबा 0.292 हेक्टेयर को कोटवार संतोष कुमार ने खरीदार धनेश्वर प्रसाद कश्यप को बेच दिया है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में भी कोटवारी भूमि को बेचने की पुष्टि हुई। इस पर कोटवार को बर्खास्त कर भूमि को पुनः सरकारी खाते के रूप में दर्ज की जाएगी। 

      उल्लेखनीय है कि कोटवारी भूमि ग्राम नौकर की शासकीय भूमि होती है। इसमें गड़बड़ी पर छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 की कंडिका 5 के अनुसार कार्रवाई का प्रावधान है। ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर नायब तहसीलदार राहुल साहू ने कहा कि कोटवार रहते शासन के किसी अन्य कार्य में बाधा न उत्पन्न कर सके इसलिए शासन को क्षति पहुंचाने वाले कोटवार को पहले सेवा से पृथक किया गया है। बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई अलग से की जाएगी।

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