बिलासपुर। शराब फैक्ट्री की गंदगी से शिवनाथ नदी में प्रदूषण के मामले में हाईकोर्ट ने नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई की जानकारी के साथ नए शपथपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 2 अप्रैल को रखी गई है।
शिवनाथ नदी में शराब फैक्ट्री के गन्दे पानी और केमिकल से प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट में सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नदी के पानी की रिपोर्ट के साथ छत्तीसगढ़, पर्यावरण संरक्षण मंडल से एक नया शपथपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण मंडल को उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर कड़ी और नियमित निगरानी रखने कहा था। उल्लेखनीय है कि नदी में उद्योगों के जहरीले अपशिष्टों के कारण 350 एकड़ से अधिक धान की फसल प्रभावित हुई है। इन अपशिष्टों की दुर्गंध ने आसपास के लोगों का जीवन दूभर कर दिया है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, खुजली, आंखों में जलन, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। साथ ही मछलियां और मवेशी मरने की शिकायत भी आ रही है।