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High Court : सड़कों की बदहाली, मवेशी और वाहनों के जमावड़े पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

 




बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सड़कों की बदहाली, मवेशियों और ढाबों के आसपास वाहनों के जमावड़े पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सवाल किया कि शासन और विभाग क्या कर रहे हैं? कोर्ट ने पेंड्रीडीह बाइपास पर सड़क किनारे के ढाबे हटाने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि ढाबों के सामने खड़े वाहनों से टकराकर आए दिन दुर्घटनाएं हो रहीं हैं और लोगों की जान जा रही है।







 प्रदेश की खराब सड़कों के मामले में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि जिन दो प्रमुख सडकों पर काम चल रहा है, उनमें से एक का काम मार्च और दूसरी सड़क का काम अप्रैल माह तक पूरा हो जायेगा। डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई अप्रैल माह में ही निर्धारित कर दी है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में इन रेफरेंस रोड ऑफ छत्तीसगढ़ के मामले में हाईकोर्ट के स्व संज्ञान के साथ ही कुछ और जनहित याचिकाओं पर जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही है। पूर्व में हुई सुनवाई में कोर्ट ने रायपुर के धनेली से सड्डू, जोरा तक जाने वाली सड़क के कार्य को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा था कि 6 महीने से ज्यादा समय हो गया, कितना समय लग रहा है सड़क को बनवाने में? साथ ही कोर्ट ने सेंदरी बाईपास के काम को लेकर भी नेशनल हाइवे प्रबंधन सहित अन्य को शपथपत्र में जवाब देने के निर्देश दिए थे। 

 सोमवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में शासन की ओर से बताया गया कि , रायपुर के धनेली से सड्डू, जोरा तक जाने वाली सड़क पर तेजी से काम चल रहा है। अप्रैल 25 तक इसे पूरा कर लिया जायेगा।इसी प्रकार एक अन्य सड़क धनेली से सड्डू पर भी निर्माण किया जा रहा है , जो मार्च अंत तक पूरा कर लिया जायेगा। मालूम हो कि इसको लेकर ही 7 दिसंबर 2024 को मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया गया था , इसमें धनेली से सड्डू तक 9.5 किलोमीटर सड़क की मरम्मत होने के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड्डू से जोरा के बीच सड़क के 7.5 किलोमीटर की सबसे खराब सड़क को उखाड़कर बनाने की बात कही गई थी। अब अप्रैल में ही सडकों से जुडी हुई सारी जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी।

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