बिलासपुर 29 मार्च। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव के लिए शेड्यूल तय करने स्वत: संज्ञान याचिका पर हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को शपथपत्र प्रस्तुत करने समय दिया है। अगली सुनवाई में 2 अप्रैल को होगी जिसमें चुनाव शेड्यूल पर बार कौंसिल आफ इंडिया स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करेगा।
बिलासपुर 29 मार्च। उल्लेखनीय है कि बीसीआई ने अपने शेड्यूल में जून में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद 10 अगस्त को वोटिंग की जानकारी दी है। बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने बीसीआई को निर्देश दिया कि वे प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम के लिए स्पष्ट गाइडलाइन शपथपत्र में प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने हालांकि निर्देशित किया कि चुनाव कार्यक्रम इस तरह तैयार किया जाए कि इसके फिर से टलने की संभावना न हो।इससे पहले हाईकोर्ट ने पिछले 4 वर्षों से स्टेट बार काउंसिल के चुनाव नहीं होने पर नाराजगी जताई थी।
बिलासपुर 29 मार्च। कोर्ट ने 18 फरवरी 2025 को पारित अपने आदेश के पालन की स्थिति के बारे में पूछा। साथ ही, बीसीआई की ओर से शपथपत्र दाखिल न किए जाने पर भी असंतोष व्यक्त किया था। बीसीआई के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि सचिव द्वारा शपथपत्र भेज दिया गया है, लेकिन वह हाईकोर्ट को प्राप्त नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव कार्यक्रम बीसीआई नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की देरी न हो।
बिलासपुर 29 मार्च। ल्लेखनीय है कि स्टेट बार काउंसिल में लगभग 35 हजार वकील रजिस्टर्ड हैं।राज्य बार के काम न करने के कारण छत्तीसगढ़ परिषद, अधिवक्ताओं का प्रवेश, एनरोलमेंट बनाए रखना, कदाचार का निर्धारण, पत्रिकाओं का प्रकाशन, कानूनी सहायता, चुनावों के लिए प्रदान की गई निधि का प्रबंधन, विश्वविद्यालयों का दौरा, कल्याणकारी योजनाएं, विधि पुस्तकालयों की स्थापना आदि कार्य 2021 से बंद हैं।