बिलासपुर 19 अप्रैल 2025. सीएमडी कॉलेज परिसर को प्रबंधन ने पैसा कमाने का माध्यम बना लिया है। यहां कार्यक्रमों के दौरान लाउडस्पीकर और शोरगुल से आसपास के रहवासी त्रस्त हो रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
बिलासपुर 19 अप्रैल 2025. प्रकरण की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पालन करने एवं इस संबंध में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कलेक्टर ,पुलिस अधीक्षक एवं तारबाहर थाना प्रभारी को निर्देश जारी किया। साथ ही सीएमडी कॉलेज प्रबंधन, प्रशासी समिति के अध्यक्ष एवं प्राचार्य को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।
लिंक रोड में रहने वाले अब्दुल जुनैद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि उनके निवास के ठीक सामने सीएमडी कॉलेज का मैदान स्थित है जिस पर खेल व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त 12 महीनों सीएमडी कॉलेज की शिक्षण एवं प्रशासी समिति के द्वारा व्यवसायिक आयोजन करवाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी वग़ैरह भी शामिल है। आयोजनो में बड़े-बड़े लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है।फिल्मी गाने तथा अन्य प्रकार के गीत संगीत काव्य संगोष्ठी खेल कमेंट्री लेक्चर भाषण जोर-जोर से लाउडस्पीकर में प्रसारित किए जाते हैं। इसकी अनुमति कॉलेज की प्रशासी समिति के अध्यक्ष एवं प्राचार्य के द्वारा दी जाती है जिसके एवज में बड़ी राशि किराए के रूप में भी वसूली जाती है। शिकायत करने पर भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही लाउडस्पीकर की आवाज कम की जाती। इससे आसपास के लोगों को एवं आने जाने वालों को भी अत्यधिक परेशानी हो रही है। कानफोड़ू लाउडस्पीकर की आवाज से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और रात को सोना मुश्किल हो जाता है। इसी मुद्दे पर पूर्व में दायर याचिका पर 21 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर बिलासपुर सहित कॉलेज की प्रशासी समिति को भी निर्देश जारी कर नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया था। किंतु उसके बाद भी नियमों का उल्लंघन कर मनमानी की जा रही है।