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अवैध कालोनी में निजी भूमाफिया की जमीन पर लाखों रुपए में बना दी डीएमएफ से सड़क, ED, ACB, EOW, PMO और मुख्यमंत्री से शिकायत




मुंगेली  26 अप्रैल 2025. जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद की राशि के दुरूपयोग का मामला सामने आया है। अवैध कालोनी की निजी जमीन पर सड़क निर्माण करने और शासन की राशि का दुरूपयोग कर, शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है।



 मुंगेली 26 अप्रैल 2025.भ्रष्टाचार करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने ईडी, एसीबी, ईओडब्ल्यू, पीएमओ और मुख्यमंत्री (पदेन अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास) से शिकायत की गई हैं जिसमें सारे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।







मुंगेली निवासी अधिवक्ता स्वतंत्र तिवारी द्वारा प्रवर्तन निदेशालय, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, प्रधानमंत्री और डीएमएफ के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिकायत करते हुए दोषी अधिकारियों व भूमाफिया के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने कहा गया हैं।

शिकायत में स्वतंत्र तिवारी ने बताया कि मुंगेली नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अवैध कालोनी में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की राशि का दुरूपयोग कर शासन को भारी क्षति पहुंचाई गई हैं। मुंगेली जिले में जिला प्रशासन के शीर्ष व जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के मद से ग्राम पंचायत करही द्वारा 14.98 लाख की लागत से मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 22 दीनदयाल वार्ड में स्थित अवैध कालोनी में निजी भूमाफिया की जमीन पर मुख्य मार्ग डायग्नोसिस सेंटर से आत्मा सिंह क्षत्रीय के घर तक सीमेंट कांक्रीटीकरण सड़क (सीसी रोड) निर्माण कार्य कराया गया हैं।


उक्त संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दुवार शिकायत उल्लेखित कर प्रस्तुत किया गया हैं –


01/ सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय मुंगेली जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला-मुंगेली छ०ग० के कमांक-230101488109 मुंगेली दिनांक 21/08/2023 को सीमेंट कांकीटीकरण सड़क निर्माण कार्य (मुख्य मार्ग डायगोसिस सेंटर से आत्मा सिंह क्षत्री के घर की ओर तक) की 14 लाख 98 हजार की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी किया गया था, जिसमें कार्य एजेंसी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मुंगेली उल्लेखित था। जबकि कार्यालय मुंगेली जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला-मुंगेली छ०ग० द्वारा जारी किये गये प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के शर्तों की कंडिका 07 में स्पष्ट उल्लेखित हैं कि “स्वीकृत कार्य में भू-अर्जन का कोई प्रावधान नहीं हैं अतएव निर्विवाद शासकीय भूमि में ही कार्य कराया जावे।”

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