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सीजीपीएसी घोटाले में आरोपी उद्योगपति के बेटे शशांक गोयल और बहू की जमानत याचिका खारिज





बिलासपुर 9 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीजीपीएससी घोटाले में जेल में बंद श्रवण गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मंगलवार को हाइकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से तर्क प्रस्तुत किए गए। 



बिलासपुर 9 अप्रैल।  सीबीआई ने घोटाले में संलिप्तता के आरोपों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया और कहा कि जमानत देने से जांच और साक्ष्य संग्रह पर असर पड़ सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने दोनों की की जमानत अर्जी खारिज कर दी।



बिलासपुर 9 अप्रैल।   हाइकोर्ट में सीबीआई की ओर से अधिवक्ता बी. गोपा कुमार ने पक्ष रखा।बता दें, इससे पहले सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से भी शशांक की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। दंपती का डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ था। 

उल्लेखनीय है कि 2020 से 2022 के बीच पीएससी की परीक्षाओं व साक्षात्कारों में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी समेत कुछ वीआईपी व्यक्तियों और उनके करीबी रिश्तेदारों के चयन को लेकर सवाल उठाए गए थे। इन आरोपों के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। मामले में सीबीआई पहले ही सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर के निदेशक श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार कर चुकी है। श्रवण गोयल की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।

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